उत्पादन शुल्क एवं कराधान
उत्पादन शुल्क एवं कराधान विभाग एक राजस्व विभाग है। यह सेल्स टैक्स एक्ट, मोटर स्प्रिट टैक्सेशन एक्ट, पैसेंजर एंड गुड टैक्स एक्ट, एंटरटेनमेंट एंड शो टैक्स एक्ट और एक्साइज एक्ट जैसे विभिन्न अधिनियमों को लागू करता है। इन सभी अधिनियमों के अंतर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी अपने वार्ड में संबंधित क्षेत्रों में कर एकत्रित करते हैं, वार्ड की कुल संख्या 7 है। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत एईटीसी/ईटीओ के रूप में कार्य करने वाले कर निर्धारण प्राधिकारी अपने वार्ड में नियुक्त सहायक कर्मियों की सहायता से कर वसूली को सुनिश्चित करते हैं। उत्पादन शुल्क एवं कराधान आयुक्त इस विभाग के प्रमुख हैं, जो उत्पादन शुल्क एवं कराधान आयुक्त के माध्यम से उपर्युक्त नियमों को लागू करने में कार्यालय का अधीक्षण करते हैं।
यह विभाग संघशासित प्रदेश चण्डीगढ़ के राज्य राजस्व में एक बड़ा योगदान देता है। किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को प्रत्येक अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत तैयार किए गए नियमों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। यद्यपि यह नियम 50 वर्ष से भी पूर्व से प्रचालन में लाए जा रहे बहुत पुराने तंत्र पर आधारित हैं, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तित कार्यप्रणाली के साथ गति बनाए रखने के उद्देश्य से विभाग ने अनेक प्रक्रियाओं को जनसाधारण के अनुकूल एवं अनुपालनार्थ सरल बनाया है।
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