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रोजगार

संगठनात्मक संरचना

  • रोजगार सचिव- गृह सचिव, संघ शासित प्रदेश, पदेन
  • क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी-1
  • उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी-2 (1. विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़। 2. विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय)
  • रोजगार अधिकारी-2 (1. रिक्ति अनुभाग, 2. व्यावसायिक मार्गदर्शन)

क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के क्रियाकलाप
क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय ब्रिज के नजदीक पंजाब मंडीकरण बोर्ड, सैक्टर 17, चंडीगढ़ में स्थित है। यह संघशासित प्रदेश चंडीगढ़ के नियोक्ताओं एवं आवेदकों की रोजगार आवश्यकताओं को पूरा करता है। रोजगार कार्यालय के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :

  • आवेदकों का पंजीकरण करना तथा उन्हें अधिसूचित रिक्तियों के लिए प्रायोजित करना;
  • रोजगार ढूंढने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी परामर्श प्रदान करना;
  • राष्ट्रीय रोजगार सेवा की रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से सूचना प्राप्त करना।

पंजीकरण

संघशासित प्रदेश चंडीगढ़ का निवासी कोई भी व्यक्ति अपने स्थानीय पते पर रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करवा सकता है, बशर्ते कि वह इसके लिए पहले से किसी अन्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत न हो। आवेदकों को पंजीकरण करते समय अपनी अर्हता एवं अनुभव इत्यादि से संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ रोजगार कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होता है, क्योंकि पंजीकरण के समय पंजीकरण अधिकारी द्वारा उनके हस्ताक्षर साक्ष्यांकित किए जाते हैं। पंजीकरण कार्ड रोजगार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और आवेदक को इसके संबंधित कॉलमों में सूचना भरनी होती है। पंजीकरण अधिकारी आवेदक का साक्षात्कार लेते हैं तथा उनकी अर्हता के अनुरूप रोजगार के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय जो कार्ड भरना होता है उसका नमूना अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

रिक्तियों की अधिसूचना
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक नियोक्ता तथा निजी क्षेत्र में 25 अथवा अधिक व्यक्तियों को नौकरी पर रखने वाले उपक्रम को रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत रिक्तियां भरने से पूर्व अपनी जनशक्ति संबंधी आवश्य्कताओं को स्थानीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करना होता है, जिससे कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आवेदकों को इस हेतु प्रायोजित किया जा सके। रिक्तियों को अधिसूचित किए जाने संबंधी प्रपत्र अनुलग्नक-2 में दिया गया है। अपने उपक्रम की रिक्तियों को अधिसूचित न कर पाने वाले नियोक्तारओं को उपर्युक्ते अधिनियम के खंड 7(1) के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।

आवेदकों का सबमिशन
आवेदकों को संबंधित पद के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित आयु सीमा, अर्हताओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण में उनकी वरिष्ठता के अनुसार अधिसूचित रिक्तियों के लिए प्रायोजित किया जाता है। आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व यूपीसी के अंतर्गत कॉल लेटर जारी किए जाते हैं और उन्हेंथ क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में पूर्व सबमिशन साक्षात्कार के लिए आना होता है तथा बाद में उन्हें नियोक्ता के पास भेजा जाता है। रिक्तियों एवं सबमिशन संबंधित कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति पर चयन की योजना आदि जनसाधारण की सूचना के लिए सूचना पट्ट पर दर्शाई जाती है। इस प्रकार रोजगार कार्यालय के कामकाज में पूर्णता पारदर्शिता है।

पंजीकरण का निरस्तीकरण
आवेदकों को 3 वर्ष में एक बार नवीकरण के निर्धारित माह में अपने कार्ड का नवीकरण करवाना जरूरी होता है। जिस माह में X-1 कार्ड का नवीकरण किया जाना होता है, उसका विवरण आवेदक को पंजीकरण के समय उपलब्ध करवाए गए X-10 कार्ड में दिया गया है। आवेदक को अपने कार्ड के नवीकरण के लिए निर्धारित तिथि के बाद 2 माह की छूट दी जाती है। आवेदक अपने कार्ड का नवीकरण स्वयं आकर या डाक द्वारा भेजकर करवा सकते हैं। जो आवेदक निर्धारित अवधि में अपने कार्ड का नवीकरण नहीं करवा पाते उनका इंडेक्सा कार्ड लाइव रजिस्टर में से निकाल दिया जाता है। आवेदक का इंडेक्सक कार्ड लाइव रजिस्टर में से निम्नलिखित स्थितियों में हटा दिया जाता है, बशर्ते कि वह कारण बताओ नोटिस पर कोई संतोषजनक उत्तर न दे पाए :

  • ऐसे आवेदक जिन्हें प्रथम दृष्टया उसकी पात्रता के अनुरूप रिक्तियों हेतु बुलाया जाए और वे दो बार रिपोर्ट न करें।
  • जो आवेदक लगातार 3 बार सबमिशन के प्रस्ताव को स्वीकार न करें
  • जो किसी रिक्ति पर सबमिशन के लिए लिखित में अपनी इच्छा व्यक्त करे, किंतु बाद में नियोक्ता को रिपोर्ट न करे अथवा नियुक्ति के प्रस्ताव को ठुकरा दे।

व्यावसायिक मार्गदर्शन

क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में एक व्यावसायिक मार्गदर्शन यूनिट है। इस यूनिट के प्रभारी एक रोजगार अधिकारी (व्यावसायिक मार्गदर्शन) है जो, रोजगार के इच्छुक इस कार्यालय में पंजीकृत आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श प्रदान करते हैं। यह मार्गदर्शन पंजीकरण के द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा समूहों में भी दिया जाता है। आवेदक आग्रह करके व्यावसायिक मार्गदर्शन अधिकारी से व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के स्टूडेंट सेंटर भवन के ग्राउंड फ्लोर में स्थित विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो व्यावसायिक एवं एग्जीक्यूटिव स्तर के आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श प्रदान करता है। यह कार्यालय व्यवसायिक एवं एग्जीक्यूटिव स्तर के आवेदकों का पंजीकरण करता है ; ब्यूरो में आने वाले आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, साथ ही इस कार्यालय द्वारा रोजगार के इच्छुक आवेदकों को विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश संबंधी सूचना भी प्रदान की जाती।

रोजगार बाजार सूचना का एकत्रीकरण

क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों तथा निजी क्षेत्र के 25 अथवा अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले संस्थानों से रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियमावली, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से रोजगार संबंधित सूचना एकत्रित करता है। यह सूचना निजी क्षेत्र में स्वैच्छिक आधार पर 10 से 24 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से भी एकत्रित की जाती है। जिस प्रपत्र (ईआर-।) में यह आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनका विवरण अनुलग्नक 4 में दिया गया है। यह सूचना मार्च, जून, सितंबर व दिसंबर माह में समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही में, तिमाही के समाप्त होने के 30 दिन के भीतर भेजी जानी होती है।

इसी प्रकार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से द्विवार्षिक आधार पर बारी-बारी वार्षिक रूप से अनुलग्नक 4 में दिए गए प्रपत्र (ईआर-11) में व्यावसायिक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना न दे पाने वाले नियोक्ताओं को इस अधिनियम के खंड 7(2) के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।

इन प्रपत्रों में इस प्रकार से एकत्रित की गई सूचना की संगणना की जाती है और समेकित रिपोर्ट रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, भारत सरकार, को भेजी जाती है, जहां इसका प्रयोग योजना एवं अन्य कार्यों के लिए किया जाता है।

शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने केंद्रीकृत प्रायोजित योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों में शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किया है। इस कार्यालय के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :

  • शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों का राजकीय अस्पताल, सैक्टर 16; चिकित्सा कॉलेज, सैक्टिर-32 और पीजीआई, सैक्टर 12, चंडीगढ़ से विकलांगता का परीक्षण करवाने के बाद कार्यालय में पंजीकरण करना।
  • शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को आरक्षित एवं अनारक्षित रिक्तियों के लिए भेजना।
  • शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को संघशासित प्रदेश, चंडीगढ़ में उनके लिए उपलब्ध विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में जागरूक करना एवं उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और इस हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए उनके आवेदनों को ऋण प्रदाता एजेंसी को भेजना।
  • नियोक्ताओं द्वारा रखे जाने वाले रोस्टर रजिस्टर का निरीक्षण करना और यह देखना कि शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को नियमानुसार नौकरियों में 3% आरक्षण दिया जा रहा है अथवा नहीं।

अप्रेंटिस प्रशिक्षण

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी को राज्य अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के रूप में भी पदनामित किया गया है। वह आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदकों के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्रदान करने करने के लिए उत्ततरदायी है। इस हेतु वह वर्ष में दो परीक्षाएं भी आयोजित करवाता है।