चंडीगढ़ प्रशासन के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को लागू करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, विभाग अब उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के ज़रिए अनाज या केरोसिन का वितरण नहीं करता है। इसके बजाय, पात्र लाभार्थियों को ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) सिस्टम के ज़रिए सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में खाद्य सब्सिडी का लाभ मिलता है।
इसके अलावा, सरकार की डिजिटल पेमेंट पहलों के अनुरूप, विभाग लाभों के वितरण के लिए धीरे-धीरे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) फ्रेमवर्क को अपना रहा है, ताकि एक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल पेमेंट सिस्टम सुनिश्चित किया जा सके।