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सूचना का अधिकार

लोकतंत्र मैं कामकाज को चलाने के लिए नागरिकों को किसी भी प्रकार की सूचना प्रदान करने में पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि भ्रष्टाचार की रोकथाम की जा सके और सरकार व संबंधित तंत्र को उत्तरदायी बनाया जा सके।

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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) द्वारा तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट किया गया संशोधित सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज