उप-मंडल एवं खंड
प्रशासनिक सुविधा के लिए चण्डीगढ़ को तीन उप-मंडलों यथा केन्द्र, पूर्व एवं पश्चिम मंडल में बांटा गया है :
एसडीएम (ईस्ट)
(http://chdsdmeast.gov.in)
एसडीएम (पूर्व) का कार्यालय वर्ष 2002 में सीटीयू कॉम्प्लैक्स, औद्योगिक क्षेत्र, फेज़-।, चण्डीगढ़ में स्थापित किया गया।
पुलिस स्टेशन | न्यायाधिकार क्षेत्र |
---|---|
पुलिस स्टेशन, सैक्टर 26 | सैक्टर : 7, 26, 27, 28, ग्रेन मार्किट, बापूधाम कालोनी, ट्रांस्पोर्ट क्षेत्र |
पुलिस स्टेशन, सैक्टर 19 | सैक्टर : 18, 19, 20 एवं 21 |
पुलिस स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र | सैक्टर : 29 एवं 30, औद्योगिक क्षेत्र, फेज़-।, कालोनी नं 4, ग्राम रायपुर खुर्द, दरिया, मक्खन माज़रा |
पुलिस स्टेशन मनीमाज़रा | मनीमाज़रा, मॉडर्न कॉम्प्लैक्स |
पुलिस स्टेशन मौली जांगरा | मौली जांगरा, रायपुर कलां, रेलवे कालोनी |
पुलिस स्टेशन आईटी पार्क | आईटी पार्क, किशनगढ़, भगवानपुरा, इंदिरा कालोनी |
पुलिस स्टेशन सैक्टर 31 | सैक्टर 31, 47 एवं 48, ग्राम बैरमाज़रा, करसान, हल्लोमाज़रा, गागर माज़रा, कैंथ, बहलाना, झुमरू, औद्योगिक क्षेत्र, फेज़ ।।, एयर फील्ड |
राजस्व न्यायाधिकार क्षेत्र
गांव
रायपुर खुर्द, दरिया, मक्खन माज़रा, किशनगढ़, भगवानपुरा, मौली जांगरा, रायपुर कलां, बैरमाज़रा, करसान, हल्लोमाज़रा, गागर माज़रा, कैंथ, बहलाना, झुमरू।
कालोनी एवं अन्य क्षेत्र
बापूधाम कालोनी, ट्रांस्पोर्ट क्षेत्र, कालोनी नं 4, मनीमाज़रा, इंदिरा कालोनी (मनीमाज़रा), मॉडर्न कॉम्प्लैक्स (मनीमाज़रा), औद्योगिक क्षेत्र फेज़ । एवं ।। एवं रेलवे कालोनी, एयर फील्ड।
एसडीएम (साउथ)
(http://chdsdmsouth.gov.in)
अप्रैल, 2003 में एसडीएम (साउथ) का कार्यालय खेल परिसर, हॉकी स्टेडियम, सैक्टर 42, चण्डीगढ़ में शिफ्ट हुआ और आज भी यह यहीं स्थित है। दक्षिण उप-मंडल के न्यायाधिकार क्षेत्र में तीन पुलिस स्टेशन हैं यथा सैक्टर 34, 36, 39, 49, मलोया एवं गांव (मलोया, कजेहड़ी, बडेहड़ी, अटावा, बुटरेला, बुडैल, पलसोरा, निज़ामपुर, कुंभड़ा, डइृडूमाज़रा)। एसडीएम (साउथ) सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के अंतर्गत बेदखली के मामलों में संपदा अधिकारी हैं। इसके साथ-साथ एसडीएम (साउथ) ज़मीन एवं सम्पत्ति के उत्तराधिकार, भवन नियमों का उल्लंघन, सम्पत्ति का दुरूपयोग, संपत्ति के पट्टे विलेख एवं वाहन विलेख का गैर-निष्पादन, भुगतान न करने, निर्माण न करने, किराए, आबंटन की निबंधन एवं शर्तों को न मानना, वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण संबंधी मामलों को देखते हैं। दक्षिण उप-मंडल अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य करता है। एसडीएम (साउथ) लाउडस्पकीर के प्रयोग संबंधी कार्यों की भी अनुमति प्रदान करते हैं। साथ ही उनके कार्यालय द्वारा दक्षिण सैक्टरों में रहने वाले लोगों को जन्म एवं मृत्यु का देरी से पंजीकरण करवाने की भी अनुमति प्रदान की जाती है। दक्षिण मार्ग के दक्षिण में आने वाले सभी सैक्टर इनके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार सैक्टर 32 से लेकर सैक्टर 56 एवं सैक्टर 61 में बने चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट, कजहेड़ी, बडहेड़ी, अटावा, बटरेला, बुडैल एवं फैदां गांव भी इसी क्षेत्र में आते हैं।
नागरिक चार्टर
एसडीएम (साउथ) कार्यालय नए वाहनों के पंजीकरण ; विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र जारी करना; प्रैस एवं पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम, 1967 के अंतर्गत समाचार पत्र/पत्रिकाओं/जर्नल्स आदि के नामों पर अनुमोदन एवं अनुमोदन के बाद उनकी घोषणा आदि का कार्य करता है। कार्यालय दंड प्रक्रिया संहिता के निवारक धाराओं के अंतर्गत न्यायिक मामलों, पीपी अधिनियंम के अंतर्गत बेदखली के मामलों, उत्त्राधिकार संबंधी राजस्व मामलों तथा पीवीसीएलए, 1961 के अंतर्गत मामलों पर भी कार्य करता है। इसके साथ-साथ इस कार्यालय द्वारा लिखित (ध्वनि नियंत्रण) अधिनियम 1956 के अंतर्गत 500 व्यक्तियों तक के समूह के लिए कार्यक्रम में साउंड के प्रयोग की अनुमति प्रदान की जाती है।
विभाग अपने कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाने और शहरवासियों को समय पर बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए एतद्द्वारा नागरिक चार्टर प्रस्तुत करता है।
नागरिक चार्टर बड़े स्तर पर जन-भागीदारी से निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं प्रदान करता है :
- प्रमाणपत्र
- नए वाहनों का पंजीकरण
- अनुमतियां
- विविध
नागरिक चार्टर एक विकासमान प्रक्रिया है। इसमें नागरिकों से प्राप्त अनुभव, फीडबैक एवं सुझावों के आधार पर समय-समय पर संशोधन किए जाएंगे। विभाग नागरिकों को अपनी प्रतिबद्धता एवं निष्ठा से बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए आश्वस्त करता है। नागरिकों को चार्टर में उल्लिखित वादों एवं मानकों के अनुरूप सेवाएं प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
एसडीएम (सेन्ट्रल)
(http://chdsdmcentral.gov.in)
एसडीएम (सेन्ट्रल) का कार्यालय संपदा कार्यालय भवन, सैक्टर 17 में वर्ष 2000 में स्थापित किया गया।